मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक , नवयुवतिया , परम्परागत जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है अपने ही गांव में स्वरोजगार के लिए 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 4% ब्याज व महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थी के को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।
उन्होंने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति योजना के ई - पोर्टल www.cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
ऑनलाइन आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो , आधार कार्ड , पैन कार्ड , शैक्षिक योग्यता , तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र , जाति / निवास प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट , नमूना हस्ताक्षर के अतिरिक्त स्कोर कार्ड पूर्ण कर ऑनलाइन उपरान्त हार्ड कॉपी दिनांक 15 मई,2022 तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर दें ।
विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय , 122 राजा मोहल्ला , गोण्डा में आकर सम्पर्क कर सकते हैं ।
ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कोर कार्ड के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन बैंको को वित्तपोषण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।
जनपद के बेरोजगारों से अपेक्षा है कि इस योजना का लाभ उठायें और स्वावलम्बी बन कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।