रजनीश/ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। दो पक्षों के बीच भूमि विवाद के मामले में एसडीएम ने जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया। चार माह बाद भी पुलिस आदेश का अनुपालन नहीं करा सकी है।
जिस पर पीड़ित पक्ष ने पुनः इसकी शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने थानाध्यक्ष कटरा बाजार को आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।
तहसील करनैलगंज के ग्राम देवापसिया निवासी शिवकुमार के प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी ने 20 जनवरी 22 को धारा 145 के अंतर्गत विवादित भूमि को कुर्क करने के निर्देश दिए गए थे।
जिसमें कहा गया है कि 20 नवंबर 2018 के अनुसार कुर्की का आदेश दिया गया था। जिसका अनुपालन अब तक नहीं कराया गया है।
जिसमें पुनः 20 जनवरी को कुर्की का आदेश जारी किया गया। उसके बावजूद कटरा बाजार पुलिस ने 4 महीना बीत जाने के बाद अब तक जमीन की कुर्की नहीं कराई है।
पीड़ित शिवकुमार का कहना है कि उसके नाम की जमीन को गांव के दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है और पुलिस उप जिलाधिकारी करनैलगंज व परगना मजिस्ट्रेट करनैलगंज के आदेश को नहीं मान रही है।
इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी मुन्ना उपाध्याय का कहना है कि यदि उप जिलाधिकारी के न्यायालय से कुर्की का आदेश जारी किया गया है तो उसका पालन कराने के लिए थानाध्यक्ष कटरा बाजार को निर्देशित किया जा रहा है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ