पाक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 60 हजार अर्थदण्ड | CRIME JUNCTION पाक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 60 हजार अर्थदण्ड
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पाक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 60 हजार अर्थदण्ड



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। संयुक्त निदेशक अभियोजन हवलदार सिंह ने बताया है कि मा0 अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 16 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दारूल रसीद निवासी नूरपुर थाना मानधाता को दोषी पाते हुये 20 वर्ष की कारावास की सजा और 60 हजार अर्थदण्ड सहित दंडित किया है। 


वादी मुकदमा के अनुसार घटना दिनांक 31.07.2014 समय लगभग 2 बजे रात्रि की है कि अभियुक्त दारूल रसीद ने पीड़िता को बहला फुसलाकर एवं शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया और पीड़िता की माता एवं पिता को जानकारी होने के पश्चात् अभियुक्त के घर शादी करने हेतु प्रस्ताव देने गये जिससे अभियुक्त दारूल के घर वाले एवं स्वयं अभियुक्त दारूल ने शादी से इनकार कर दिया। 


शादी के इनकार करने के बाद पीड़िता के पिता ने दिनांक 09.09.2014 को थाना मानधाता मेंं मुकदमा दर्ज कराया। 


मुकदमा दर्ज होने के पश्चात् माननीय न्यायालय पाक्सो द्वारा विचारण किया गया। दिनांक 29 अगस्त 2022 को सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपी दारूल रसीद को 20 वर्ष का कारावास एवं 60 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


इस केस की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने की।

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