गौरव तिवारी
प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 के बीच खाद्यान्न एव नमक, तेल व चना का वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा।
इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (गेहूँ 02 रूपये प्रति किग्रा0 तथा चावल 3 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से) का वितरण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 31.08.2022 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें।
जनपद-प्रतापगढ़ में विक्रेताओं को सभी पांचो वस्तुये अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। अतः समस्त उचित दर विक्रेता इसकी सूचना दुकान की नोटिस बोर्ड पर चश्पा करेगें और पांचो वस्तुयें प्राप्त होने पर कार्डधारकों को सूचित करते हुए नियमानुसार वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।
वितरण के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से सम्पर्क कर की जा सकती है।


एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ