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पाक्सो अधिनियम के तहत 20 दिन में किया गया मुकदमें का निस्तारण, दोषी को 31 हजार अर्थदण्ड सहित सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। संयुक्त निदेशक अभियोजन हवलदार सिंह ने बताया है कि अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 11 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राजकुमार उर्फ फुटानी मौर्य निवासी सराय संसारा थाना लालगंज को दोषी पाते हुये कठोर आजीवन कारावास (जो अभियुक्त की शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिये होगी) और 31 हजार अर्थदण्ड सहित दंडित किया। 


अर्थदण्ड 31 हजार रूपये पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदान की जायेगी। 


वादी मुकदमा के अनुसार वह प्रतापगढ़ में किराये पर कमरा लेकर जिला मुख्यालय पर पत्नी व एक बेटा व एक बेटी के साथ रहता है। 


घटना दिनांक 03 जून 2022 समय लगभग 2 बजे की है उसकी नाबालिक पुत्री उम्र 11 वर्ष घर पर उसके 8 वर्षीय पुत्र के साथ अेकली थी, वह कचेहरी चला आया था तथा पत्नी किसी कार्य से बाहर सामान लेने चली गयी थी ।


तभी राजकुमार फुटानी निवासी सराय संसारा थाना लालगंज आया, वह  यहां पहले से भी आता जाता था क्योंकि वह खाना बनाने का कार्य करता था, शादी वगैरह में खाना बनाया करता था। इसी वजह से उससे जान पहचान हो गई थी। 


उसने पीड़िता से मेरे और मेरी पत्नी के बारे में पूछा मेरी लड़की पीड़िता ने कहा बाहर गये कोई नही है। वह मेरे घर में आया और मेरे 8 वर्षीय बालक को बहला-फुसलाकर किचन में बंद कर दिया तथा लड़की के साथ जबरन उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। 


इस केस की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी ने की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मुकदमें में दिनांक 26 जुलाई 2022 को संज्ञान लिया गया और दिनांक 05 अगस्त 2022 को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र बनाया गया। 


विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी मुकदमा पीड़िता, डाक्टर, विवेचक, रेडियोलॉजिस्ट, प्रधानाध्यापक आदि की गवाही करायी गयी। 


दिनांक 23 अगस्त 2022 को दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा निर्णय की तिथि दिनांक 24 अगस्त 2022 नियत की गई तथा 24 अगस्त को आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया गया। 


सजा बिन्दु पर आज सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास तथा 31 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 


यह आजीवन कारावास उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिये होगा। इस प्रकार न्यायालय द्वारा इस मुकदमें का निस्तारण मात्र 20 दिन में किया गया। 


पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें के 20 दिन में निस्तारण पर जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल एवं पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये सभी सम्बन्धित को बधाई दी।

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