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प्रतापगढ़: जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में संविधान दिवस के अवसर पर दिलाया गया शपथ



विनोद कुमार 

खबर प्रतापगढ़ से है जहां 26 नवम्बर को 73 वें संविधान दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय इन्दिरा भवन प्रतापगढ़ में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई।


बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉ.लालजी त्रिपाठी एवं संचालन नगर अध्यक्ष इरफान अली ने किया l बैठक में जिला अध्यक्ष डॉ लाल जी त्रिपाठी ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई ।


 अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष डॉ.लाल जी त्रिपाठी ने कहा कि इतिहास में 26 नवंबर की तारीख देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अंगीकार किया गया था।


 इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपनी स्वीकृति दी थी इस वजह से इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है भारत 26 नवंबर 2022 को अपना 73 वा संविधान दिवस मना रहा है ।


आज से 73 साल पहले सरकार ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ।


यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे (लगभग 3 साल पूरे) देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है ।


 श्री त्रिपाठी ने कहा कि संविधान की खास बात यह है कि अधिकार और कर्तव्य यानी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहर, डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि विधानसभा के प्रमुख सदस्य थे हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है ।


मसौदा लिखने वाली समिति ने संविधान हिंदी अंग्रेजी में हाथ से लिखकर टेलीग्राफ किया था और इसमें कोई टाइपिंग यह प्रिंटिंग शामिल नहीं थी संविधान के लागू होते ही समाज को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आजादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी मिली ।



संचालन कर रहा है नगर अध्यक्ष इरफान अली ने कहा कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल है जिसमें मुख्य रुप से भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया ।


 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यात्रा, रहने,भाषण,धर्म, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता, एकल राष्ट्रीयता,समान नागरिक संहिता और आधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान अधिनियम में आने के बाद भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला ।


 कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला ने कहा कि भारत के संविधान में वर्तमान में आज भी केवल 395 अनुच्छेद ही है केवल इन अनुच्छेदों का विस्तार ही किया गया है संविधान में वर्णित 395 अनुच्छेदों के अतिरिक्त 1 भी नवीन अनुच्छेद नहीं है ।


 बैठक में मुख्य रुप से कोषाध्यक्ष वेदान्त तिवारी,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशिरोमणि वर्मा, पी.सी.सी सदस्य डॉ.प्रशान्त देव शुक्ला,जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव आशुतोष तिवारी, फतेह बहादुर सिंह,कांग्रेस सेवादल के उपाध्यक्ष राम रतन तिवारी,राम धन यादव, मोनू मिश्रा, देवमणि पाण्डेय, अजीत सिंह, दिलशाद, श्याम शंकर तिवारी, प्रमोद मिश्रा, मनीष सिंह सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे।

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