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धारा-24 एवं 41 की कार्यवाही उल्लंघन करने वाले तत्वों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की जाये:जिलाधिकारी




वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बसंल ने समस्त उप जिलाधिकारियों से कहा है कि जनपद में विभिन्न माध्यमों से (जन सुनवाई, सम्पूर्ण समाधान दिवस, सम्पूर्ण थाना समाधान दिवए एवं अन्य) सरकारी भूमि/तालाब पर कब्जा, व्यक्तिगत भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही है।


 जिनमें से काफी शिकायतों का समय से निस्तारण न हो पाने के कारण शिकायतकर्ताओं को बार-बार विभिन्न स्तर पर जाना पड़ता है। 


जन समस्याओं का ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण न कराये जाने के कारण समस्या यथावत् बनी रहती है जिसके कारण जहां एक तरफ कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है वहीं दूसरी तरफ जनपद की छवि धूमिल होती है। 


जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का सम्यक समाधान स्थानीय स्तर पर कराया जाना परम आवश्यक है ।


जिस हेतु ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम स्तर पर चौपाल का आयोजन कर मौके पर ही उसी दिन समस्या का समाधान सुनिश्चित करायें। 


उन्होने निर्देशित किया है कि प्रत्येक माह तहसील स्तर पर 05 ऐसी ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों का चयन किया जाये जिनमें विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सर्वाधिक शिकायती प्रार्थना पत्र समस्त स्रोतों से प्राप्त हो रहे है। 


उपजिलाधिकारी 05 ग्रामों का चयन कर उन ग्रामों में सुविधानुसार समय निर्धारित कर ग्राम स्तरीय समाधान दिवस के आयोजन हेतु अलग-अलग तिथि निर्धारित करते हुये राजस्व, पुलिस, विकास एवं अन्य विभागों के तहसील/विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समस्याओं को निस्तारित करायें। आयोजन हेतु निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को 03 दिवस पूर्व विधिवत् सूचित किया जाये। भूमि विवाद एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस की टीम गठित कर तत्काल मौके पर भेजते हुये समस्या का त्वरित निस्तारण कराया जाये। 


प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण ढंग से जांच कर समस्त सुसंगत साक्ष्यों, वीडियोग्राफी एवं दोनो पक्षों की सहमति/हस्ताक्षर के साथ कराकर आख्या तैयार की जाये। 


धारा-24 एवं 41 की कार्यवाही उल्लंघन करने वाले तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये उन्हें पाबन्द/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। 


सरकारी भूमि, तालाब, चकरोड आदि पर अतिक्रमण को हटवाते हुये अतिक्रमणों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कराया जाये। समाज कल्याण से सम्बन्धित सभी अनुभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास, पंचायत विभाग आदि से सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की लैपटॉप के साथ उपस्थिति/सीएससी, वीएलई की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये।

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