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राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति व सुलह समझौते के आधार पर पारिवारिक मुकदमों का निपटारा करायें:प्रधान न्यायाधीश



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में कुटुम्ब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश सुरेश चन्द्र आर्या के द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 नवम्बर 2022 के सम्बन्ध में प्री0 ट्रायल बैठक की गयी। 


बैठक में प्रधान न्यायाधीश ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वादों से सम्बन्धित मामलों को पक्षकारों की सहमति व सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक पारिवारिक मुकदमों का निपटारा कराने में सहयोग की अपेक्षा की। 


उन्होने कहा कि इसमें पक्षकरों को शीघ्र न्याय मिल जाता है और उनको बेवजह कचेहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, इसमें धन और समय की बचत होती है। आपसी सुलह समझौते से पक्षकारों के बीच उत्पन्न मतभेद व विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो जाता है। 


बैठक का संयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा की गयी। बैठक में पारिवारिक वादों से सम्बन्धित विद्वान अधिवक्तागण, मध्यस्थगण आदि उपस्थित रहे।

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