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नगरीय निकाय के घोषित निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त करें:जिला मजिस्ट्रेट



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की प्रेस विज्ञप्ति के क्रम में जनसाधारण को सूचित किया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न हो गये है और इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गये है, 


तथापि निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग में पुनर्मतदान एवं पुनर्मतगणना कराये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे है। 



उन्होने बताया है कि इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्चाचन के रिटर्निग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।



 रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाने के बाद सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। 


उन्होने बताया है कि नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

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