पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भांजे सहित दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज | CRIME JUNCTION पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भांजे सहित दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
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पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भांजे सहित दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज



रमेश कुमार मिश्रा 

गोंडा:पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गोंडा नगर पुलिस ने सूबे के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भांजे सहित दो लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।




जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव के मूल निवासी जो वर्तमान में कोतवाली नगर के धनौली गांव निवासी अधिवक्ता रामू प्रसाद पुत्र छोटेलाल ने दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।





क्या है आरोप

अधिवक्ता ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में एकाउण्टेन्ट के पद पर नौकरी दिलाने के लिए दस लाख रूपये की मांग की और अग्रिम रूप से दो लाख रूपये लिये । पीड़ित बार बार नौकरी दिलाने के लिए कहता रहा, और नाथूराम चौधरी और रूपये की मांग कर रहे थे, परन्तु पीड़ित ने नौकरी पाने पर शेष रकम देने के लिए वादा कर रखा था । 





नही मिली नौकरी, रुपया हजम

लगभग 5 वर्ष बीतने के बाद भी नाथूराम चौधरी द्वारा न तो नौकरी दिलाया गया, न ही पीड़ित के दो लाख रुपये की वापसी की गई है । पीड़ित विगत वर्ष कई बाद अपने रुपयों की वापसी के लिए मांग करता रहा, परन्तु आज देंगे, कल देंगे, कहते रहे। 





बेखौफ है आरोपी

आरोप है कि विपक्षी रुपयों की वापसी करने से इन्कार कर दिये और गाली गुप्ता देते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ नही सकते हो। नौकरी के लिए जिसने दसियों लाख दे रखा है, वह तो ले ही नहीं पा रहे हैं, तुम तो दो लाख रुपए ही दिये हो, तुम क्या पाओगे?





पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के रिश्तेदार है आरोपी

अधिवक्ता ने शिकायत पत्र में यह स्पष्ट किया है कि आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक मनकापुर रमापति शास्त्री का का भांजा मोतीगंज थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव के मजरे लोहरपुरवा गांव निवासी नाथूराम चौधरी है। वही दूसरे आरोपी साधू का नाम पता संदर्भित नही किया गया है लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री के भांजे का चाचा बताते हुए दोनो पर साजिश का आरोप लगाया है।



मुकदमा दर्ज

नगर पुलिस ने अधिवक्ता के तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध 420,504 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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