प्रधान सहित आठ लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला



ज्ञान प्रकाश 

करनैलगंज(गोंडा)। एक पूर्व प्रधान सहित आठ लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। ग्राम खजुरिया थाना करनैलगंज के निवासी प्रमोद कुमार की तहरीर पर जनार्दन अवस्थी निवासी ग्राम अल्लहा, पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार द्विवेदी उर्फ बबलू निवासी ग्राम हरिगवा, राजेंद्र धर द्विवेदी निवासी हरिगवा, शिव शंकर अवस्थी निवासी मन्नू पुरवा, मुनीम देव एवं कप्तान अवस्थी निवासी ग्राम खजुरिया, संध्या शुक्ला निवासी चिनहट लखनऊ, सत्यनारायण चौबे की पत्नी नाम अज्ञात निवासी ग्राम अल्लीपुर बनूवा उमरी बेगमगंज के विरुद्ध धारा 302 और 120 बी के तहत कोतवाली करनैलगंज में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिसमें कहा गया है कि 22 नवंबर 2019 को उसके भाई सर्वेश कुमार की शादी थी और दूसरे दिन बारात वापस आई। उपरोक्त विपक्षी आपस में साथ गांठ करके उसके भाई सर्वेश कुमार की हत्या कर दिए। सर्वेश कुमार को मोटरसाइकिल से बाजार जाने के लिए बहाने ले गए और ले जाकर उसे शराब पिलाया। 23 नवंबर की शाम 7 बजे नशे की हालत में उसके सिर पर लोहे के रात से मार दिया। जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। जब उसे सूचना मिली तो अपने भाई को लेकर करनैलगंज अस्पताल गया। जहां डॉक्टर ने जिला अस्पताल भेज दिया और जिला अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब से लगातार वह प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करता रहा। मगर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल चितवन कुमार का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है विवेचना कराई जा रही है।

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