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मनकापुर: बगैर काम कराए प्रधान एवं सचिव ने लाखों का किया गबन, कारण बताओ नोटिस जारी



संतोषजनक जवाब न मिलने पर की जा सकती है कार्रवाई

अतीक़ राईन

गोण्डा। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में अनियमितता पाये जाने पर मनकापुर विकास खंड के ग्राम प्रधान विशुनपुर को डीएम नेहा शर्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समय से संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें ग्राम प्रधान व सचिव की गर्दन फंस सकती है।

प्रकरण विकास खंड मनकापुर की ग्राम पंचायत विशुनपुर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत के सदस्य मेवालाल पुत्र संतोषी ने शपथपत्र के साथ डीएम को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत में हुए सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाते हुए 15 दिसंबर 2022 में शिकायत किया था। जिसकी जांच डीएम ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गोण्डा/अवर अभियंता, पीआईयू ग्रामीण-अभियंत्रण विभाग को सौंपी थी। जिस पर इस वर्ष जांच हुई। जांचोपरांत 22 नवम्बर को जांच आख्या

उपलब्ध करायी गई। जांच आख्या में प्रथम दृष्टया सचिव विनय कुमार गुप्ता ग्राम प्रधान लक्ष्मी दोषी पायी गईं तथा पूर्व सचिव अमिता यादव को दोषी पाया गया है। जांच में हैंडपंप रिबोर वर्ष 2021 में 1,96000 रूपये जो कृष्णा कंस्ट्रक्शन सप्लायर के फर्म पर आहरित किया गया। पुनः उसी हैंडपम्प रिबोर के नाम पर 1,82,000 रुपये रिबोर व 40,800 रूपये हैंडपंप मरम्मत 

के नाम पर आहरित किया गया। जांच में जांच अधिकारी को निविदा के नियम व शर्तें,कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति, कार्य का अनुमोदन कुछ नहीं मिला। भुगतान लेखा नियमों के विपरीत पाया गया। गांव में सेनेटाइजर के नाम पर 50 हजार रुपये निकालने की शिकायत पर जांच में बिना कोटेशन आदि व नियमों पालन होना नहीं पाया गया। जांच टीम को गांव वालों ने बयान दिया कि छिड़काव नहीं किया गया है।इसमें भी अनियमित भुगतान के लिए पूर्व सचिव अमिता यादव व ग्राम प्रधान दोषी पाई गई है। 15वें वित्त आयोग से पंचायत भवन के निर्माण में भी 1,75,000.00 रुपये का भुगतान लेखा नियमों के विपरीत पाया गया है। प्राथमिक स्कूल में बाउंड्री वाल निर्माण में मानक के अनुरूप कार्य नहीं पाये जाने पर जांच के उपरांत जांच अधिकारी ने सचिव विनय गुप्ता व ग्राम प्रधान लक्ष्मी को दोषी पाये जाने की रिपोर्ट डीएम को जांच अधिकारी ने प्रेषित कर दिया। डीएम नेहा शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम प्रधान बिशुनपुर लक्ष्मी व सचिव को नियम -26 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम -1947 की धारा-95-1-छ के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा की दशा में सरकारी धन के गबन के बाबत एफआईआर दर्ज कराया जायेगा। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी मनकापुर विजय कांत मिश्र ने बताया कि डीएम द्वारा भेजी गयी कारण बताओ नोटिस ग्राम प्रधान को प्राप्त करा दी गई है।

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