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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में 07 वर्ष की कठोर कारावास के साथ सुनाई गई अर्थ दण्ड की सजा



पं बीके तिवारी 

 गोंडा। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी से 07 वर्ष की कठोर कारावास सहित 23 हजार अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई। जनपद के थाना मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ मुखिया पुत्र रामदेव उर्फ महादेव निवासी बरवरिया मनकापुर को पूर्व में गिरफ्तार कर धारा 354 बी,323,504,506 व 3(1) द,3(1) ध 3(1) ब एस सी एस टी एक्ट तथा 11/12 के तहत जेल भेजा गया था। मामले में शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मधुसूदन के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त लोगों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 07 वर्ष के कारावास व रू 23,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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