अर्पित सिंह
गोंडा: जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद के सभी प्रतिष्ठानों के साप्ताहिक बंदी की तिथि निर्धारित करते हुए विभिन्न नगरों के प्रतिष्ठानों को सप्ताह में बंद करने के लिए आदेश पत्र जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी ने जारी आदेश में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम-6 के अधिकारों के तहत जनपद के विभिन्न नगरों में अधिनियम की धारा-8 के प्राविधान को लागू करते हुए दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए अलग अलग साप्ताहिक बन्दी निर्धारित की है।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गोंडा जिला मुख्यालय के नगर सीमा चौक क्षेत्र (जिला अस्पताल गेट से कचेहरी रोड, बस स्टेशन, पन्त नगर, गोण्डा एवं समस्त चौक क्षेत्र) की बंदी बुधवार, नगर सीमा चौक क्षेत्र (जिला अस्पताल गेट से स्टेशन रोड, रानी बाजार, बलरामपुर रोड एवं समस्त बडगांव क्षेत्र) में रविवार, टाऊन एरिया करनैलगंज सोमवार, टाऊन एरिया खरगूपुर में सोमवार,
टाऊन एरिया नवाबगंज में मंगलवार, टाऊन एरिया मनकापुर में सोमवार, और टाउन एरिया कटरा बाजार में मंगलवार को साप्ताहिक बन्दी निर्धारित किया है।
जनपद के समस्त नगरों में नाइयों एवं प्रसाधनों की सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी का दिवस "मंगलवार" होगा।
•सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, जो उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोग एवं वितरण विनियमन अधिनियम-1972 के अंतर्गत निर्धारित साप्ताहिक बन्दी का दिन "बृहस्पतिवार" को रखते हैं, वे अपनी साप्ताहिक बन्दी का दिन "बृहस्पतिवार" को रखेगें।
इन दुकानों की नही होगी बंदी
जिलाधिकारी ने होटल, मेडिकल, सर्जिकल, सिनेमा, नई हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून, मिठाई, दुग्ध, परिवहन सेवायें, आदि की दुकानों को अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत जारी अनुसूची 2 के तहत बंदी से मुक्त रखा है।
सभी वाणिज्य अधिष्ठान (राष्ट्रीयकृत बैंक को छोड़कर) बैंक, बीमा कम्पनियों तथा टाइपराइटिंग स्कूल का साप्ताहिक बन्दी का दिन "रविवार" होगा।
bandi nahi hua
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