कृष्ण मोहन
गोंडा:मनकापुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को रेप व पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया है।
प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर खास के सूचना पर उपनिरीक्षक अभिषेक मिश्रा ने पुलिस बल के साथ आरोपी को सम्मय माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया।
क्या है पूरा मामला
मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले पीड़ित पिता ने मनकापुर पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए कहा था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री सोमवार के लगभग ग्यारह बजे गायब हो गई। परिवार सहित उसने अपने नाबालिग पुत्री की खोजबीन की लेकिन कहीं भी सुराग नहीं लगा। इसी दौरान पीड़ित पिता को शाम चार बजे पता चला कि उसके गांव का ही रहने वाला युवक उसके नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से अपने साथ भाग ले गया है। शिकायती पत्र में पीड़ित पिता का यह भी आरोप था कि आरोपी के घर जाकर पता करना चाहा तो घर पर उसकी मां और भाई भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इसी दौरान आरोपी ने फोन करके कहा कि तुम्हारी लड़की को हम भगा लाए हैं, घर वालों को परेशान करोगे तो तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मनकापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शादी करने की नीयत से भगा ले जाने, अपहरण, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने जांच के उपरांत आरोपी को नाबालिग से रेप मामले में न्यायालय रवाना कर दिया।
इस प्रकरण में मनकापुर प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 363, 366, 504, 506, 376 आईपीसी व 5L, 6 Pocso act के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया है।
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