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ऐतिहासिक फैसला: दुष्कर्म के आरोपी को महज 35 दिन में आजीवन कारावास की सजा



सलमान असलम 

बहराइच :पाक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को घटना के महज 35 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक वर्ष के मासूम के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास दिया है। यही नहीं न्यायालय ने आरोपी को एक लाख 28 हजार रुपए अर्थ दंड भी दिया है।

बताते चलें कि बीते 17 फरवरी को नानपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक वर्षीय मासूम को 50 वर्षीय भोंदू ने सरसो के खेत में ले जा कर दरिंदगी की थी।

 मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पास्को कोर्ट में पेश करते हुए मामले में तेज़ी से इस केस पर पैरवी की थी। पीड़ित पक्ष की ओर से संत प्रताप सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो कोर्ट और संतोष कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थी। शुक्रवार को न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक लाख 28 हजार रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है।

वही मामले में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला बताया कि नानपारा थाना अंतर्गत 1 वर्षीय बच्ची के साथ लगभग 55 वर्षीय पुरुष द्वारा दुष्कर्म किया गया था। जिसमें बच्ची को काफी चोट भी आई थी, उसकी उपचार के लिए लखनऊ भी भेजा गया था। मामले में तेजी लाते हुए मेहर 7 दिनों के अंदर विवेचना संपादित कराई गई। 15 कर दिवस में आरोपी को यह सजा सुनाई गई है। आरोपी को अपने घिनौनी हरकत के लिए आजीवन कारावास और 128000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

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