नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप: डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अस्पताल सील | CRIME JUNCTION नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप: डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अस्पताल सील
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नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप: डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अस्पताल सील



डेस्क: स्वास्थ्य विभाग की टीम के छापेमारी से निजी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे एक नर्सिंग होम के चिकित्सक के खिलाफ मेडिकल एक्ट उतरौला पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है।

मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि क्षेत्र में बिना किसी वैध लाइसेंस व प्रमाण पत्र के अप्रशिक्षित लोगों द्वारा इलाज करते हुए मरीज के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायती पत्र को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अगुवाई में एक टीम गठित कर जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जांच करने के लिए मौके पर पहुंची टीम को अस्पताल के नाम पर लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने का नजरा सामने आया। जिससे टीम भी दंग रह गई। तमाम कमियां पाने के बाद टीम ने अस्पताल को सील कर दिया।

 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके श्रीवास्तव की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर के दिशा निर्देश में उतरौला के मनकापुर रोड पर संचालित न्यू लाइफ लाइन हॉस्पिटल एण्ड जच्चा बच्चा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। मौके पर पहुंची टीम को अस्पताल में उतरौला के गांधीनगर रहने वाले डॉक्टर अफजल अन्सारी पुत्र अलाउद्दीन अन्सारी मौके पर मिले। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सक से उनके डिग्री के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही। लेकिन डॉक्टर अफजल अंसारी चिकित्सीय डिग्री से संबंधित कोई प्रमाण पत्र मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के टीम को डॉक्टर अफजल अंसारी से महज मौखिक जानकारी ही प्राप्त हुई। बताया गया कि वह BAMS की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई डिग्री उपलब्ध नहीं करा सके।यही नहीं जांच टीम को डॉक्टर अफजल अंसारी नर्सिंग होम के संबंध में भी रजिस्ट्रेशन व स्टाफ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके। 

जांच टीम ने पाया कि डॉक्टर अफजल अंसारी मेडिकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए बिना किसी वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रपत्र के नर्सिंग होम चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में डॉ एस के श्रीवास्तव अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर ने उतरौला पुलिस में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। 

बलरामपुर जिला मुख्यालय से औचक निरीक्षण में आई टीम में डॉक्टर एसके श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डॉक्टर योगेंद्र कुमार चिकित्सा अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला मौजूद रहे।

वही इस बाबत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके श्रीवास्तव ने बताया कि नर्सिंग होम के चिकित्सक के खिलाफ भारतीय चिकित्सा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हुए नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है।

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