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रेप के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, सहयोगी महिला और युवक को 7 साल का कारावास

फतेहपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ADJ (FTC)-1 ने जहानाबाद में रेप व हत्या के मुख्य आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। महिला सहित दो आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 

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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में रेप के बाद हत्या के मुख्य आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले में इंवॉल्व महिला और एक युवक को 7 वर्ष का कारावास हुआ है। 


प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 के 30 मई को 19 वर्षीय युवती के साथ मुंह काला करते हुए आरोपी ने हत्या कर दी थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सबूतों के साथ चार्ट शीट दाखिल किया था, विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को सुनते हुए 2 साल 11 महीने 21 दिन पर अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुना दी।


ट्यूशन पढ़ने गई थी छात्रा

विद्वान राजकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि जहानाबाद क्षेत्र की रहने वाली छात्रा 30 मई को ट्यूशन पढ़ने के लिए गई हुई थी। जब वह ट्यूशन पढ़ कर लौट रही थी, तभी रास्ते में कानपुर नगर के साढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बौहार के रहने वाले अजय उर्फ शीलू पुत्र हरिशंकर उर्फ लईकू और छोटू उर्फ अवनीश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर छात्रा अपने साथ लेकर चले गए थे। खैराबाद के जंगल में उसका शव पाया गया था।


निर्मम हत्या 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। उसके शरीर पर अलग-अलग हिस्सों में 24 चोट पाए गए थे। निर्ममतापूर्वक छात्रा की हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई है, साथ में 81,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वही जहानाबाद थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी जट की रहने वाली सह आरोपी महिला माया देवी पत्नी चंद्रशेखर कुरील और छोटू उर्फ अवनीश सोनकर को 7-7 वर्ष का कारावास और 11000 रुपए अर्थदण्ड दिया गया है।


समाज को संदेश 

शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस फैसले से समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा। वहीं मृतका को इस फैसले से न्याय मिल गया है। 

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