अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर में अलग-अलग दुकानों तथा व्यापारियों से लिए गए खाद्य सामग्रियों के नमूनों की जांच के उपरांत शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्योती राय ने 37 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
31 अक्टूबर को मिली जानकारी के अनुसार निर्णयन अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वि० रा०) ज्योती राय के न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक द्वारा अधोमानक एवं मिथ्या छाप घोषित नमूनों के सापेक्ष दायर मुकदमों का निर्णय करते हुए 16 खाद्य कारोबार कर्ताओं पर 37 लाख (सैतीस लाख) रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है । जुर्माना जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है । समय पर जुर्माना न जमा करने की स्थिति में आरसी की कार्रवाई की जाएगी । न्यायालय द्वारा जिन कारोबारी पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें मेसर्स जायसवाल प्रोविजन स्टोर, प्रो० महेश जायसवाल महमूद नगर, गुगौली, बलरामपुर द्वारा बेचे गए खराब कुटू का आटा पर 1.5 लाख रुपए, मेसर्स गायत्री स्वीट्स, प्रो० प्रीती जायसवाल नई बाजार, बलरामपुर द्वारा बेचे गए खराब खोया पर 3 लाख रुपए, कुन्नू पुत्र छब्बूलाल मोहल्ला बलुहा बलरामपुर खराब समोसा पर 2.5 लाख रुपए, विजय कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव गोपालपुर, भगवानपुर, तुलसीपुर, बलरामपुर मिश्रित दूध पर 2 लाख रुपए, विनोद यादव पुत्र लौटन यादव घुसाह, बलरामपुर खराब नमकीन पर 2 लाख रुपए, शकील पुत्र अब्दुल अजीज गोविन्द बाग बलरामपुर बंधानी हींग पर 3 लाख रुपए, गंगाराम पुत्र राम सहाय महुवा बाजार, सेखुइया उतरौला बलरामपुर खराब बिस्किट पर 4 लाख रुपए, राजेश मोदनवाल पुत्र हजारी सुभाषनगर, उत्तरौला खराब बर्फी पर 2 लाख रुपए, विजय प्रताप पुत्र अवध राज भगवानपुर, मिर्जापुर, बलरामपुर गाय के दूध पर 2 लाख रुपए, संजय कुमार पुत्र पाटेश्वरी प्रसाद नई बाजार चौक बलरामपुर खोया पर 3 लाख रुपए, हरिशंकर पुत्र रवि प्रताप मधवापुर, मथुरा बाजार दूध सप्रेटा पर 2 लाख रुपए, ओम प्रकाश पुत्र रामरूप जबदही बलरामपुर भैंस के दूध पर 2 लाख रुपए, सुरेन्द्र पुत्र राधेश्याम टेढ़ी बाजार बलरामपुर पेड़ा पर एक लाख रुपए, बबलू यादव पुत्र बडे लाल यादव पहलवारा बलरामपुर पनीर पर 2.5 लाख रुपए, तौकीर अहमद पुत्र हारून गुलरिहा हिसामपुर महराजगंज तराई काजू बिस्किट 2.5 लाख रुपए तथा अब्दुल रहमान पुत्र समीउल्ला भरपुर चेतिया, बरदौलिया, बलरामपुर मिश्रित दूध पर 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है । जुर्माना जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है ।
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