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सुलतानपुर:ईंट भट्ठे में झोंककर जान लेने के मामले तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज


खुर्शीद खान 
सुलतानपुर।ईंट भट्ठे में झोंककर संदीप पाठक की जान लेने के मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत तीन आरोपियों की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गयी। उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने सभी आरोपियों को राहत न देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मालूम हो कि बीते 19 अप्रैल की घटना बताते हुए कुड़वार थानाक्षेत्र के सोहगौली निवासी वीरेन्द्र पाठक ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसका बेटा संदीप पाठक घटना के दिन करीब 3 बजे दिन से लापता हो गया। काफी खोजबीन के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका। अभियोगी ने आरोप लगाया कि उसके गायब होने के कुछ देर पहले हिस्ट्रीशीटर आशुतोष उर्फ तोषू मिश्रा निवासी डड़वा सोहगौली का फोन आया था, उसी के बाद से ही वह गायब है। इसी आधार पर वीरेन्द्र पाठक ने आशुतोष मिश्र व उसके अन्य साथियों के जरिये संदीप को खतरा होने की आशंका जताई। मामले में आरोप के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी आशुतोष मिश्र ने अपने सहयोगी बैभव मिश्र, रणजीत दूबे, साधू दूबे, मंगल दूबे उर्फ प्रदीप कुमार, प्रांजल मिश्रा उर्फ गोलू व सोहगौली स्थित भट्ठा मालिक मुस्तकीम के भाई बाबुल के साथ मिलकर संदीप पाठक को भट्ठे में झोंक दिया ,जिसके चलते उसकी मौत हो गयी और आज तक उसके शव का पता ही नहीं लग सका। इसी मामले में आरोपी आशुतोष मिश्र उर्फ तोषू मिश्रा, प्रांजल मिश्रा उर्फ गोलू निवासीगण डड़वा सोहगौली व मंगल दूबे उर्फ प्रदीप कुमार निवासी तिरछे थाना कुड़वार की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत जमानत अर्जी पर बहस चली। इस दौरान बचाव पक्ष ने शव की बरामदगी अब तक न होने समेत अन्य बातों को आधार बनाते हुए हत्या के आरोप को ही निराधार बताया। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने इन्हीं आरोपियों को संदीप की हत्या का मुख्य जिम्मेदार बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने सभी आरोपियों की जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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