राकेश गिरी
बस्ती। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह द्वारा नवरात्र एवं दशहरा पर्व समाप्ति के उपरान्त दुर्गा प्रतिमाओं के विर्सजन के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बस्ती में नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फुटकर देशी/विदेशी/बियर/माॅडल शाॅप/भाॅग एवं ताड़ी की दुकानों को दिनाॅक 30 सितम्बर 2017 (दशहरा) को तथा नगर पालिका/शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त थोक अनुज्ञापनों सी0एल0-1सी, एफ0एल0-2/2बी, एफ0एल0-16/17 व देशी/विदेशी/बियर/माॅडल शाॅप/एफ0एल0-6 (समिश्रबार) भाॅग एवं ताड़ी की दुकानों को आगामी 06 अक्टूबर 2017 (पूर्णिमा) को पूर्णतः बन्द रखने का आदेश दिया गया है। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। जिलाधिकारी द्वारा इस आदेश का तत्काल से समयबद्ध पालन करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं राजस्व तथा आबकारी एंव पुलिस विभाग को निर्देश दिया है।


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