खुर्शीद खान
सुलतानपुर। गैंगरेप के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की अदालत ने संज्ञान लिया है। न्यायाधीश मनीष निगम ने दो नामजद समेत चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए थानाध्यक्ष जयसिंहपुर को निर्देशित किया है।
मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र का है। जहां पर बीते 15 अगस्त की शाम को हुई घटना का जिक्र करते हुए एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में पीड़िता ने अर्जी दी। आरोप के मुताबिक वह उस दिन किसी काम से जयसिंहपुर गई थी। जहां से वापस सुलतानपुर आने के लिए वह सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान स्कार्पियों सवार आरोपीगण विनोद कुमार व रामबली निवासीगण कैथापुर थाना लम्भुआ व उसके दो अज्ञात साथी अचानक आए और स्कार्पियों को उसके पास रोक दिया। आरोप के मुताबिक चारो आरोपियों ने उसे समाज मे मुंह दिखाने लायक न छोड़ने की धमकी देते हुए उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और जयसिंहपुर से कुछ दूर ले जाकर सूनसान जगह पर उसके साथ इन आरोपियों ने जबरन सामूहिक दुराचार किया। उसके बाद आरोपियों ने उसे ले जाकर कुछ दूरी पर गाड़ी से बाहर ढकेल दिया और शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी। इस सम्बंध में पीड़िता ने अपने घर वालों के साथ थाने जाकर सूचना भी दी, लेकिन वहां से कोई सुनवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र भेजा। एसपी से शिकायत के बावजूद भी आरोपियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हुई तो पीड़िता ने अदालत की शरण ली। इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता अंकुश यादव ने अपने तर्कों को रखते हुए अपराध को अत्यंत गभीर बताया और मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही कराए जाने की मांग की। तत्पश्चात पीड़िता की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने सभी आरोपियों के विरूद्ध गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष जयसिंहपुर को जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।


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