अलीम खान
अमेठी: नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है जिसके क्रम में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने तहसील मुसाफिरखाना के चौकी वारिस गंज के पास में कादू नाला स्थित पांडे का पुरवा में खनन नीति का उल्लंघन हुआ है मिली जानकारी के अनुसार 4 फीट तक खुदाई की जा सकती है विशेष परिस्थितियों में 5 फीट तक का खनन किया जा सकता है लेकिन नियम और कानून को ताक पर रखकर के किसानों की जमीन में 4 फीट के स्थान पर 10 से लेकर के 15 फीट गहराई की खुदाई की गई है इस संवाददाता ने खनन स्थल का दौरा किया तो समाज सेवी यादवेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने खड़े हो कर के दिखाया देहाती भाषा में जिसे पुरसा कहते हैं पुरसा से भी ज्यादा की खुदाई तक की गई है जबकि राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार विधि अनुसार 4 फीट तक की खुदाई किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में 5 फीट तक का खनन हो सकता है लेकिन यहां पर किसानों की जमीन से चार फीट की मिट्टी की बात हुई थी लेकिन 15 फीट तक कहीं कहीं खुदाई की गई है अब सवाल उठता है खनन नीति का उल्लंघन क्यों हुआ आखिर क्या प्रदेश में बड़े लोगों के लिए खनन नीति का क्या कोई दूसरा कानून बना हुआ है यहां किसान अपने खेत से अगर एक ट्राली मिट्टी भरता है तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है उसके ट्रैक्टर ट्राली को पकडा. जाता है लेकिन दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा पांडेय का पुरवा गांव के पास में नाले के पास में जो खुदाई की गई है वहां तक की गई है प्रदेश में यह भी नियम बनाया गया है जहां पर नाला हो और हाईटेंशन बिजली की लाइन गई हो वहां पर खुदाई नहीं किया जा सकता यहां पर खनन कार्य नाले के किनारे किया गया है क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जिला प्रशासन अमेठी कोई जांच करवाई करेगा
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