सत्येन्द्र खरे
कौशांबी : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने पांच वर्ष पूर्व किशोरी के हत्या के बाद रेलवे लाइन पर शव फेंकने के मामले की सुनवाई की। उन्होंने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसपर आठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिपरी थाना क्षेत्र के कटहुला गौसपुर निवासी शत्रुधन सिंह यादव ने 29 अक्टूबर 2012 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बहन सन्नों यादव गांव के ही विक्रम सिंह यादव के साथ कही गई थी। देर रात तक वापस नहीं आई। अगले दिन उसका क्षतविक्षत शव पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के कुसुवां रेलवे क्रासिंग के पास मिला था। शव के पास ही एक मोबाइल और मृतका के चप्पल भी मिले। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। शव के पास मिले मोबाइल गांव के ही विक्रम सिंह यादव का था। पुलिस ने संदेह के आधार पर विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उससे मामले को लेकर पूछताछ की। विक्रम में जुर्म कबूल किया तो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया और जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी। मामले का विचारण जनपद न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार यादव ने वाद समेत 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध सक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने विक्रम को हत्या व शव को रेलवे लाइन में रखने का दोषी पाया। जिसके बाद उसके खिलाफ उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुना दी।


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