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सुल्तानपुर:डकैती,हत्या व किशोरी से दुष्कर्म प्रयास समेत तीन गंभीर मामलो में पांच आरोपियों जमानत अर्जी खारिज

सुल्तानपुर।डकैती,हत्या व किशोरी से दुष्कर्म प्रयास समेत तीन गंभीर मामलो में पांच आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जियां पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालतों ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पहला मामला 
गौरीगंज थाना क्षेत्र के अतानगर गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली उमा पत्नी देवराज ने बीते 13 सितम्बर की रात हुई घटना का जिक्र करते हुए डकैती करने व विरोध करने पर अपने जेठ मेवालाल की हत्या एवं चौकीदार मुसई पर जानलेवा हमले के मामले में अज्ञात बदमाशो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आये आरोपी तस्लीम उर्फ कल्लू व निजाम उर्फ बान निवासीगण भैसना थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। सुनवाई के दौरान वादिनी उमा ने शपथ पत्र दाखिल कर आरोपियों की पहचान करने से इंकार करते हुए पुलिस की विवेचना पर सवाल भी उठाये। यह शपथ पत्र किन परिस्थितियों में वादिनी द्वारा कोर्ट में दिया गया इस बात की वजह स्पष्ट नही हो पाई। फिलहाल अपराध की गंभीरता एवं मौजूद साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
दूसरा मामला 
लंभुआ थाना क्षेत्र के सैतापुर सराय का है। जहां के रहने वाले आरोपी उमाकांत यादव,बृजेश यादव व आरोपी धर्मेंद्र उर्फ मोनू यादव के खिलाफ 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। इसी मामले में आरोपी उमाकांत व बृजेश की जमानत अर्जी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट श्यामजीत यादव ने खारिज कर दिया है।
तीसरा मामला
जामो थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की पुलिस ने  बीते तीन अक्टूबर को कई पेटी अवैध शराब एवं अन्य उपकरणो के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी विशाल तिवारी,सुशील सिंह,विपिन सिंह,धीरज उपाध्याय,रवींद्र सिंह व अर्जुन वर्मा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में आरोपी विशाल तिवारी निवासी चौबेपुर थाना अमेठी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एडीजे द्वितीय नासिर अहमद ने खारिज कर दिया है।

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