सुलतानपुर। दहेज की मांग न पूरी होने पर विवाहिता को मौत के घाट उतारने के आरोपी पति की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयीजिस पर सुनवाई के पश्चात जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सरवन गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राजदेव के साथ अभियोगी अरूण प्रकाश शर्मा निवासी शुकुल दुलैचा मजरे भट्ट दुलैचा थाना मोतिगरपुर ने करीब दो वर्ष पूर्व अपनी बेटी शिल्पा की शादी करायी थी। आरोप के मुताबिक ससुराली जन दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते रहे। मांग न पूरी होने पर ससुराली जनों ने मिलकर उसे जान से मार डाला। इसी मामले में आरोपी पति राजदेव की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने बचाव पक्ष के तर्को को निराधार बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात जिला जज की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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