सुलतानपुर।नवम्बर, जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) हरेन्द्र वीर सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का जिला प्रशासन कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकता है। जिलाधिकारी आज पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के अध्यक्ष तथा सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने प्रत्याशियों से कहा कि वे आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आई.पी.सी. की धारा के अर्न्तगत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर आयोग सम्बन्धित को चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु टीमें गठित कर दी गयी है। जो चुनाव प्रचार पर पूरी निगरानी रखेंगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जा चुकी है। सभी प्रत्याशी उसका पूरी तरह अध्ययन कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन /वीडियो वाहन का जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। उन्होंने कहा कि रात्रि के 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउन्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा। इसमें टी.वी. /केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और न ही वोट मांगेगे। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार प्रसार हेतु आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी अपना प्रचार व्यय सम्बन्धी विवरण आयोग द्वारा निर्धारित फारमैट पर नियमित रूप से तैयार करेंगे तथा आर.ओ. द्वारा अथवा व्यय अनुवीक्षण समिति द्वारा मांगे जाने पर व्यय सम्बन्धी अभिलेख /रजिस्टर का अवलोकन करायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को एक नया एकाउन्ट खोलना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रचार सामाग्री यथा पम्पलेट , पोस्टर पर प्रतियों की संख्या का अंकन एवं प्रिन्टिंग प्रेस का नाम अनिवार्य होगा। जिस प्रचार सामाग्री में प्रिन्टिंग प्रेस का नाम नहीं होगा, उसे अवैध मानते हुये प्रचार सामाग्री जब्त कर ली जायेगी और सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा जो प्रचार सामाग्री प्रकाशित की जायेगी, उसकी प्रति तत्काल आर.ओर. को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति 02 लाख रूपये से अधिक की धनराशि लेकर कहीं जाता है तो उसे अपने साथ अभिलेख भी रखना होगा कि वह किस कार्य के लिये धनराशि लेकर जा रहा ह और यह धनराशि उसे कहां से प्राप्त हुई। यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उड़नदस्ता टीम उक्त धनराशि जब्त करके जिला प्रशासन को अवगत करायेगा तथा आयकर विभाग को जांच हेतु सूचित करेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) बी.डी.सिंह ने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के एक वाहन का संचालन चुनाव के प्रचार प्रसार के लिये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वाहन पर अनुमति की मूल प्रति चस्पा करनी होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में जूलूस निकाले जाने हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिये 10, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिये 03 वाहन सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में यदि इससे अधिक वाहन की आवश्यकता होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी डॉ.डी.आर. विश्वकर्मा ने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा इलेक्शन एजेन्ट, पोलिंग एजेन्ट तथा काउन्टिंग एजेन्ट की नियुक्ति की जायेगी, लेकिन सरकारी कर्मी अथवा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति एजेन्ट नहीं बन सकते। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के निजी भवन पर बैनर अथवा पोस्टर लगाने के लिये मकान स्वामी की पूर्व अनुमति आवश्यक है और यह अनुमति सम्बन्धित आर.ओ. को उपलब्ध करानी पड़ेगी। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर/निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका परिषद (अध्यक्ष पद हेतु) प्रमोद पाण्डेय ने कहा कि आयोग की मंशानुसार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र , निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि वे चुनाव प्रचार के लिये धार्मिक स्थलों का उपयोग न करें तथा शिक्षण संस्थाओं में सभा का आयोजन न करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु सभा /जुलूस के लिये पूर्व अनुमति आवश्यक है। बैठक में जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रत्याशी यदि चुनाव प्रचार हेतु किसी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं तो उस पर होने वाला व्यय समाचार पत्र की डी.ए.वी.पी. द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान करेंगे और वह व्यय प्रत्याशी के व्यय लेखे में जोड़ा जायेगा। प्रत्याशी समाचार पत्र को विज्ञापन देते समय सम्बन्धित समाचार के रिर्पोटर /विज्ञापन व्यवस्थापक से समाचार पत्र की डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन दर की प्रति मांग सकते हैं। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर श्यामदेव, सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ.राजेश कुमार, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के समस्त आर.ओ. , ए.आर. ओ. तथा प्रत्याशीगण व सम्बन्धित उपस्थित थे।
सुल्तानपुर:प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें-डीएम
नवंबर 11, 2017
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सुलतानपुर।नवम्बर, जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) हरेन्द्र वीर सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का जिला प्रशासन कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकता है। जिलाधिकारी आज पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के अध्यक्ष तथा सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने प्रत्याशियों से कहा कि वे आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आई.पी.सी. की धारा के अर्न्तगत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर आयोग सम्बन्धित को चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु टीमें गठित कर दी गयी है। जो चुनाव प्रचार पर पूरी निगरानी रखेंगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जा चुकी है। सभी प्रत्याशी उसका पूरी तरह अध्ययन कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन /वीडियो वाहन का जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। उन्होंने कहा कि रात्रि के 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउन्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा। इसमें टी.वी. /केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और न ही वोट मांगेगे। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार प्रसार हेतु आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी अपना प्रचार व्यय सम्बन्धी विवरण आयोग द्वारा निर्धारित फारमैट पर नियमित रूप से तैयार करेंगे तथा आर.ओ. द्वारा अथवा व्यय अनुवीक्षण समिति द्वारा मांगे जाने पर व्यय सम्बन्धी अभिलेख /रजिस्टर का अवलोकन करायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को एक नया एकाउन्ट खोलना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रचार सामाग्री यथा पम्पलेट , पोस्टर पर प्रतियों की संख्या का अंकन एवं प्रिन्टिंग प्रेस का नाम अनिवार्य होगा। जिस प्रचार सामाग्री में प्रिन्टिंग प्रेस का नाम नहीं होगा, उसे अवैध मानते हुये प्रचार सामाग्री जब्त कर ली जायेगी और सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा जो प्रचार सामाग्री प्रकाशित की जायेगी, उसकी प्रति तत्काल आर.ओर. को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति 02 लाख रूपये से अधिक की धनराशि लेकर कहीं जाता है तो उसे अपने साथ अभिलेख भी रखना होगा कि वह किस कार्य के लिये धनराशि लेकर जा रहा ह और यह धनराशि उसे कहां से प्राप्त हुई। यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उड़नदस्ता टीम उक्त धनराशि जब्त करके जिला प्रशासन को अवगत करायेगा तथा आयकर विभाग को जांच हेतु सूचित करेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) बी.डी.सिंह ने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के एक वाहन का संचालन चुनाव के प्रचार प्रसार के लिये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वाहन पर अनुमति की मूल प्रति चस्पा करनी होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में जूलूस निकाले जाने हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिये 10, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिये 03 वाहन सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में यदि इससे अधिक वाहन की आवश्यकता होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी डॉ.डी.आर. विश्वकर्मा ने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा इलेक्शन एजेन्ट, पोलिंग एजेन्ट तथा काउन्टिंग एजेन्ट की नियुक्ति की जायेगी, लेकिन सरकारी कर्मी अथवा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति एजेन्ट नहीं बन सकते। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के निजी भवन पर बैनर अथवा पोस्टर लगाने के लिये मकान स्वामी की पूर्व अनुमति आवश्यक है और यह अनुमति सम्बन्धित आर.ओ. को उपलब्ध करानी पड़ेगी। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर/निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका परिषद (अध्यक्ष पद हेतु) प्रमोद पाण्डेय ने कहा कि आयोग की मंशानुसार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र , निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि वे चुनाव प्रचार के लिये धार्मिक स्थलों का उपयोग न करें तथा शिक्षण संस्थाओं में सभा का आयोजन न करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु सभा /जुलूस के लिये पूर्व अनुमति आवश्यक है। बैठक में जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रत्याशी यदि चुनाव प्रचार हेतु किसी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं तो उस पर होने वाला व्यय समाचार पत्र की डी.ए.वी.पी. द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान करेंगे और वह व्यय प्रत्याशी के व्यय लेखे में जोड़ा जायेगा। प्रत्याशी समाचार पत्र को विज्ञापन देते समय सम्बन्धित समाचार के रिर्पोटर /विज्ञापन व्यवस्थापक से समाचार पत्र की डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन दर की प्रति मांग सकते हैं। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर श्यामदेव, सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ.राजेश कुमार, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के समस्त आर.ओ. , ए.आर. ओ. तथा प्रत्याशीगण व सम्बन्धित उपस्थित थे।
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