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सुल्तानपुर:मतदान एवं मतगणना दौरान आबकारी की दुकानें बंद रखने के आदेश



सुलतानपुर।जिला मजिस्ट्रेट हरेन्द्र वीर सिंह ने नगरीय निकाय निर्वाचन के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जनपद की देशी/विदेशी मदिरा , बीयर, भांग के समस्त फुटकर अनुज्ञापनों एवं सी.एल- 1बी, एफ.एल. - 2/एफ.एल.- 2बी एवं एफ.एल.- 16/17 के सम्बन्ध में 24 नवम्बर की सायं 05.00 बजे से मतदान दिवस 26 नवम्बर की सायं 05.00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो बंद रखने के आदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त मतगणना प्रारम्भ की तिथि 01 दिसम्बर से पूर्व रात्रि 12.00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि के 12.00 बजे तक जनपद सुलतानपुर के देशी/विदेशी मदिरा , बीयर, भांग के समस्त फुटकर अनुज्ञापनों एवं सी.एल- 1बी, एफ.एल. - 2/एफ.एल.- 2बी एवं एफ.एल.- 16/17 को बंद रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं। 

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