सुनील गिरी
हापुड़ । लोक सभा व विधान सभा की तर्ज पर निकाय चुनाव में भी नोटा (इनमें से कोई नहीं ) का विकल्प हर मतदाता के लिए आयोग ने प्रदान किया है। मतपत्र के अंतिम खाने में नोटा का विकल्प रखा गया है। अगर मतदाता को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वह अपना वोट नोटा के पक्ष में डालकर अच्छे प्रत्याशी न होने का संदेश दे सकेगा। चुनाव आयोग का निर्देश है हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। जरूरी नहीं है कि वह अपना वोट किसी के पक्ष में दे। अगर उसे प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वह तब भी मताधिकार कर सकता है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोटा का विकल्प मतपत्र में प्रदान किया गया है। कोई भी मतदाता अपना वोट नोटा के पक्ष में भी डाल सकता है।
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