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गोण्डा:न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज

डॉ ओपी भारती 
गोण्डा (वजीरगंज):- न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने चार व्यक्तियों के विरुद्ध रेप, धोखाधड़ी से धन को हड़प लेने,गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देने का केस गुरुवार को स्थानीय थाने दर्ज कराया है।न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीज़न)/एफटीसी गोंडा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र के द्वारा वादिनी ने कहा था कि उसके पति की लगभग 5 वर्ष पूर्व मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।जिससे उसे कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपया शासन से मिला था।विपक्षी राम निहाल निवासी बहादुरा लाला साईं ने कहा कि तुम अगर घूस के रूप में 150000रुपये दो तो तुम्हारी नौकरी चपरासी के पद पर लगवा सकता हूँ।विपक्षी ने क्रम से 85000,60000 व 10000रुपये कुल 155000रुपये उससे निकलवा कर ले लिए व बैंक की पासबुक भी रख ली।आरोपी ने कई बार वादिनी का यौन शोषण भी किया।नौकरी न मिलने पर जब वह 1जुलाई को आरोपी के घर रुपये व पासबुक माँगने गई तो विपक्षी राम निहाल व उसके पुत्रों मन्नू,झिंकऊ व उमा शंकर ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी दी व भगा दिया।वादिनी ने उसी दिन स्थानीय थाने पर तहरीर दी व 10 अगस्त को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया।कोई कार्यवाही न होने पर उसने 12 सितम्बर को न्यायालय की शरण ली।थानाध्यक्ष विनोद कुमार सरोज ने बताया कि सुसंगत धाराओं में राम निहाल,मन्नू,झिंकऊ व उमा शंकर के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है।
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