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प्रतापगढ़:पूर्व सभासद समेत पॉच पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश


शिवेश शुक्ला 
प्रतापगढ़ । सीजेएम पवन कुमार श्रीवास्तव ने श्याम बाबू निवासी रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 156 (3) स्वीकार करते हुए विपक्षी इंदिरा देवी, रामाआसरे, अशोक कुमार, श्यामसुंदर निवासी रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर दिनेश बहादुर निवासी उमरी थाना अंतू के विरुद्ध एफआईआर  दर्ज करने का आदेश पारित किया ।  वादी के अनुसार उसके बाबा प्रयागदीन ने  चिलबिला पश्चिम में मकान नंबर 54 बनाया था जिसमें बाबा के मृत्यु के पश्चात उसके पिता के पॉचो  लड़को का समान हिस्सा उक्त मकान में रहा है । जिसमें प्रार्थी के पिता भी शामिल थे हिस्सेदार दर्ज हुए चिलबिला पूर्वी वार्ड के सभासद श्याम सुंदर व  वादहू उनकी पत्नी का  नगर पालिका परिषद बेला में वर्चस्व रहा । वर्ष 1988 में श्यामसुंदर टाउ नगर पालिका के कर्मचारियों को मिलाकर साजिश करके प्रार्थी के पुश्तैनी मकान पर गंगा प्रसाद का नाम फर्जी ढंग से दर्ज करवा दिया और फिर 5 फरवरी 2002 को गंगा प्रसाद के साले  के रामाआसरे उमरवैश्य से साजिश करके इंदिरा देवी का नाम पूरे मकान में फर्जी व कूटरचित ढंग से बैनामा करवा दिया । जिसके वैनामे के गवाह दिनेश बहादुर, अशोक कुमार को भली भॉति  जानकारी थी कि मकान नंबर 54 में गंगा प्रसाद का मात्र 1/ 5 भाग हिस्सा पड़ता है इन लोगों ने साजिश करके प्रार्थी को पुश्तैनी मकान से वंचित कर दिया तथा शिकायत करने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी गई ।

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