सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार का लगा अर्थदंड
खुर्शीद खान
सुलतानपुर।शादी से इंकार करने पर तेजाब डालकर साली की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी जीजा को अपर जिला जज प्रथम श्यामजीत यादव की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोष सिद्ध जीजा को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के ब्रम्हचारी कुटी मजरे महोना पूरब गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले बुधिराम ने 27 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसी दिन उसकी बेटी राजवती की शादी होनी थी, जिसके लिए बारात भी आने वाली थी। इसी वैवाहिक कार्यक्रम में उसका दामाद राधे निवासी बदीपुर-सुबेहा जिला बराबंकी भी शामिल होने आया था। आरोप है कि राधे अपनी साली राजवती को शादी करने से मना कर रहा था और अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लेने की बात कह रहा था। फिलहाल राजवती व उसके परिजनों ने इस बात पर एतराज जताया तो बौखलाए दामाद राधे ने राजवती पर तेजाब डाल दिया। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गयी और इलाज के दौरान दो दिन बाद उसकी मौत हो गयी। इस मामले का विचारण अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चला। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने साक्ष्यों एवं तर्काें को पेश किया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश श्यामजीत यादव ने आरोपी राधे को गैर इरादतन हत्या में दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अपने घिनौने करतूत के चलते दो बहनों की जिंदगी खराब करने वाले आरोपी को सजा मिलने पर अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के फैसले को जाय़ज बताया है।

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