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गैस अापूर्ति न करने पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना


शिवेश शुक्ला 
प्रतापगढ़ । अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम राजबहादुर सिंह वरिष्ठ सदस्य तौफीक  अहमद ने महावीर चौरसिया आदि निवासी नौडेरा सुवंसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी निर्मित गैस एजेंसी द्वारा प्रोपराइटर श्यामसुंदर निवासी कनेवरा फतनपुर को आदेशित किया कि वह प्रत्येक परिवादी द्वारा जमा किए गए 44 सौ रुपए वापस करें साथ ही दस हजार रूपये क्षतिपूर्ति  व 5000 रूपये वाद व्यय भी विपक्षी परिवादी को दें । परिवादी के अनुसार परिवादी गण ने विपक्षी के यहां 44 सौ रूपये जमाकर गैस का कनेक्शन 2 जून 2013 को लिया । विपक्षी द्बारा तीन बार गैस की आपूर्ति की गई  उसके बाद अर्पूर्ति  बंद कर दी गई ।

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