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दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल सश्रम कारावास


सुनील उपाध्याय
बस्‍ती :फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल सश्रम कारावास व छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह और जेल में गुजारना होगा। मामले में अन्य आरोपी ससुर, ननद व जेठ को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि सिद्धार्थनगर के खेसरहा थाना क्षेत्र के भटपुरवा निवासी केदारनाथ भट्ट ने रुधौली पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी माधुरी की शादी बेलगड़ी निवासी निर्दोश कुमार उर्फ राजा पंडित के साथ 13 जून 2011 को किया था। ससुराल के लोग बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे।

पांच नवम्बर 2012 को बेटी ने फोन पर बताया कि सभी लोग हमें मार डालना चाहते है। कुछ देर बाद राजा ने फोन कर बताया कि माधुरी की तबीयत गड़बड़ है। माधुरी को देखने उसके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि वह बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसे कैली अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है। इलाज के दौरान माधुरी की मौत हो गई। 
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