ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। रविवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की हकीकत देखने के लिए आयुक्त देवीपाटन मण्डल सुधेश कुमार ओझा ने डीआईजी एके राय के साथ जनपद गोण्डा व बलरामपुर के कई मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया।
आयुक्त श्री ओझा ने गोण्डा के जीजीआईसी इन्टर कालेज, प्राथमिक विद्यालय पण्डरी कृपाल, प्राथमिक विद्यालय गिलौली तथा जनपद बलरामपुर में प्राथमिक विद्यालय बहादुरापुर, प्राथमिक विद्यालय भगौतीगंज सहित कई विद्यालयों पर जाकर पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त श्री ओझा ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर व्यक्ति को मतदाता बनाया जाए तथा लोगों को मतदान कार्य में हिस्सा लेने के लिए भी जागरूक किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का चिन्हांकन करें तथा किसी भी छूटे हुए व्यक्ति का पंजीकरण कर मतदाता बनाएं एवं इसके साथ ही बाहरी लोगों का नाम भी सूची से हटाने का कार्य करते रहें।
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन प्रभांंशु श्रीवास्तव ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान तिथियों 14 अक्टूबर, 2018 एवं 28 अक्टूबर 2018 को अभी पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 04 जनवरी, 2019 को किया जाएगा। उन्होंने अपील किया कि जिन नागरिकों की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2019 तक 18 वर्ष होने वाली है या उससे अधिक हो गई है और वे मतदाता नहीं बने हैं, तो फार्म-6 पर अपना आवेदन पत्र ( पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफस, निवास, पते से सम्बन्धित साक्ष्य व जन्मतिथि प्रमाण की फोटो प्रति सहित) सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा बूथ लेबिल अधिकारी, पदाभिहित स्थलों (मतदान केन्द्र) तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
नये मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिये फार्म-6, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिये फार्म-6ए, नाम हटाने व नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि को सही करने व फोटो सम्मिलित करने के लिये फार्म-8 तथा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरित करने हेतु फार्म-8ए जो समुचित हो के लिए 31 अक्टूबर तक दावे एवं आपत्तियां निर्धारित मतदेय स्थलों पर तैनात बूथ लेविल आफिसर/पदाभिहित अधिकारी द्वारा तथा तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, अपर उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। इस दौरान तक निर्वाचक नामावली निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर गोण्डा व निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी व कर्मचारी तथा बीएलओ मौजूद रहे।


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