शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ ! अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ढुगराकोठी ने विन्दादीन विमलेश लल्लू श्रीराम तिवारी निवासी दयालपुर थाना नवाबगंज को मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन -तीन वर्ष का कारावास व 6500 -6500 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया !
वादी मुकदमा राधेश्याम निवासी सराय मोहम्मद सईद मनसई के अनुसार 26 जुलाई 2014 को सुबह 8 बजे मेरे चाचा द्वारिका प्रसाद व उनका पुत्र मनोज अपने घर में कचहरी के लिए मोटरसाइकिल से जिला कचहरी प्रतापगढ़ के लिए निकले थे जैसे ही घर के कुछ दूरी पर ग्राम दयालपुर की पक्की सड़क पर पुलिया के पास पहुंचा तभी जान से मारने की नियत से बिंदादीन श्रीराम तिवारी विमलेश लल्लू मिलकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे व लोहे की राड से मेरे चाचा द्वारिका प्रसाद व उनके बेटे मनोज को मारने पीटने लगे उनके शोर मचाने पर गांव के कुछ लोग आए तो उन लोगों की जान बच पाई मेरे चाचा द्वारिका प्रसाद के हाथ पैर सिर पर गंभीर चोटे आई जिससे वे मौके पर बेहोश हो गए मनोज को भी चोटें आई !
अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी श्याम नाथ यादव ने की


एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ