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महिलाओं के अधिकार व कार्यस्थल पर हिंसा के नियंत्रण को लेकर विधिक साक्षरता मे सुझाये गये उपाय










शिवेश शुक्ला 
प्रतापगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान मे महिलाओ के अधिकार तथा कार्यस्थल पर हिंसा एवं समान मजदूरी अधिनियम को लेकर विधिक साक्षरता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद के लालगंज इलाके में स्थित है संकटमोचन मैरिज हॉल मे जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए पीएलवी निरंजन प्रकाश तिवारी ने कहा कि महिलाओ को हक प्रदान करने के लिये संविधान मे कई कानून पारित किये गये है। उन्होनें कहा कि सरकार द्वारा महिलाओ के लिये चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का ध्येय भी महिलाओ को आत्मनिर्भरता एवं आत्मरक्षा के प्रति स्वकेन्द्रित बनाया जाना है।






जागरूकता शिविर मे श्री तिवारी ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लोगो व महिलाओ केा निशुल्क कानूनी सहायताओ के विषय मे भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। जागरूकता शिविर समान कार्य हेतु समान वेतन, कार्य स्थल पर उत्पीडन को लेकर शिकायत दर्ज करने के विधिक उपबन्ध तथा दुष्कर्म पीडितो के नाम गोपनीय रखे जाने एवं कन्याभू्रण हत्या रोकने के अधिकार समेत कई महिलाओ की सुरक्षा की विधिक प्राविधानो पर भी सर्वाधिक चर्चा की। 






शिविर मे विधिवेत्ताओ द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सक्रियता को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन मधु डोंगरा के प्रभावी प्रयासो की सराहना भी की गई। इस मौके पर डा. वेदव्यास शुक्ल, अखिलेश कुमार विश्वकर्मा, मीना, फातिमा निशा अमरावती विजय यादव आदि रहे। 


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