शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़। श्रमिकों को जीवन की सभी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा लालगंज के उमापुर गांव में पंडित उमाशंकर के निवास पर पूर्वान्ह बारह बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के तत्वाधान एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती मधु डोंगरा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा की ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं एवं कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी निरंजन प्रकाश तिवारी ने श्रमिकों के लिए बनाए गए कानूनों के बारे विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरांत एक वर्ष के बाद नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होता है। उन्होंने शिशु हित लाभ योजना मातृत्व लाभ योजना बालिका मदद योजना अक्षमता पेंशन योजना मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना पुत्री विवाह अनुदान योजना अंत्येष्टि सहायता योजना आवास सहायता योजना पेंशन योजना गंभीर बीमारी सहायता योजना मेधावी छात्र पुरस्कार योजना मध्यान्ह भोजन सहायता योजना आदि के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरांत श्रमिकों को जीवन की सभी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने नशे से दूर रहने की भी सलाह दी एवं बताया कि गरीबी का दूसरा कारण नशा भी है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश विश्वकर्मा ने श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम अधिनियम व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान दी। इस मौके पर मीना लालता प्रसाद पंडित उमाशंकर प्रदीप तिवारी मधु देवी मंजू देवी आदि मौजूद रहे।


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