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एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ जान से मारने की धमकी का केस












 छपिया थाने का मामला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं कुफैल

एक माननीय के दबाव में पुलिस ने की थी एकतरफा कार्रवाई


ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। इस पर पीड़ित अधीक्षक से मिला और उन्हें सारे घटनाक्रम से लिखित रूप में अवगत कराया। इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने छपिया पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर छपिया थाने में घटना के 17 दिन बाद एक नामजद व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।








        जिले के छपिया थाना क्षेत्र के टीकर गांव निवासी मोईज अख्तर ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की थी कि बीते 23 अक्टूबर को 12 बजे दिन में उसके चाचा कुफैल परसातिवारी अपनी दुकान पर बैठे थे। उसी समय दिलीप भट्ट अपने तीन साथियों के साथ आकर घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने लगे। कुफैल ने मोटरसाइकिल थोड़ी दूर खड़ी करने की बात कही, जिससे नाराज होकर दिलीप भट्ट अपने तीन साथियों के साथ दरवाजे पर चढ़ आया और गाली देते हुए मारने पीटने लगा।





 आसपास के लोगों के बीच बचाव करने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गयी, लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए न तो एफआईआर दर्ज की और न ही चोटहिल का मेडिकल कराया। 







शिकायतकर्ता मोईज अख्तर की तहरीर के आधार पर एसपी लल्लन सिंह के आदेश पर मंगलवार को देर शाम छपिया थाने में  दिलीप भट्ट सहित तीन अज्ञात लोगों के विरूद्ध घर पर चढ़कर मारने पीटने तथा जान से मार देने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ छपिया बृजेंद्र पटेल ने बताया की मामले की जांच की जा रही है।
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