गोण्डा: महिला आयोग लखनऊ के निर्देश पर पत्नी के तहरीर पर मनकापुर पुलिस ने पति समेत छः लोगो के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओ में प्राथमिक दर्ज कर जांच कर रही है।
जनपद बस्ती के थाना छावनी निवासनी ललिता पान्डेय पुत्री स्व० राम निरंजन पान्डेय ने महिला आयोग लखनऊ में दिये पत्र में कहा है कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देवारिया निवासी वीरेन्द्र पान्डेय पुत्र राम भवन पान्डेय से वर्ष 2014मई माह में पीडिता की शादी हिन्दु रीत-रिवाज व दान-दहेज,उपहार दे कर माता-पिता द्वारा पीडिता किया गया और वर्ष 2016में गवना दिया गया।
पीडिता अपने मायके से विदा हो कर ससुराल आयी और कुछ दिनो बाद पति वीरेन्द्र ,ससुर राम भवन,सास कृष्णा,नंनद पम्मी,शीला व महिमा सभी लोग दहेज में टीवी व मोटर साईकिल की मांग करने लगे।
उक्त मांग जब पीडिता ने माता-पिता को बतायी।जिस पर माता-पिता समर्थ न होने की बात दोहराई जिसे लेकर उक्त ससुराली जनो द्वारा आये-दिन मांग को लेकर मारना-पीटना व दुर्यव्यवहार करना आम बात बन गयी।इसी गम मे पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी।
जिससे ससुराली जनो का मनोबल और बढ गया।पांच माह पूर्व ससुराली जनो द्वारा मारा-पीटा तब मां सुनीता को मोबाइल से सारी बात बतायी।मां ससुराल आयी जहां उक्त लोग पीडिता को घर से निकाल कर भगा दिया।तब मां द्वारामुझे ले कर मायके चली आयी।पीडिता ने कहा है कि महिला आयोग लखनऊ न्याय के लिये गुहार लगायी और तब जा कर स्थानीय पुलिस में उक्त लोगो के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराऒ में प्राथमिक दर्ज किया गया।
वही प्रभारी कोतवाल मनकापुर यसयसआई राम अशीष यादव ने बताया कि पति समेत छः लोगो के विरुद्व प्राथमिक दर्ज कर जाँच की जा रही है ।


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