डीएओ की तहरीर पर एडीओ व पूर्ति निरीक्षक तथा लाइसेंसधारी के खिलाफ जालसाजी के केस से हडकम्प
शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़। जिले के तहसील लालगंज क्षेत्र के एक गांव का फर्जी कोटा चयनित होने को लेकर डीएसओ की तहरीर पर तत्कालीन एसडीएम व मौजूदा सांगीपुर की एडीओ तथा लालगंज के पूर्ति निरीक्षक समेत दोषी उचित दर विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने बीते बुधवार को कोतवाली मे दी गई तहरीर मे कहा है कि तत्कालीन एसडीएम कोमल यादव ने बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किये सांगीपुर विकासखण्ड के नसीरपुर गांव के उचित दर खाद्यान्न के दुकानदार की नियुक्ति कर दी। जबकि खण्ड विकास अधिकारी सांगीपुर द्वारा उक्त दुकान के चयन को लेकर ग्राम पंचायत की कोई खुली बैठक बुलाये जाने का आदेश ही नहीं निर्गत किया था।
इसके बावजूद सांगीपुर मे तैनात एडीओ आईएसबी कुसुमलता ओझा ने बीडीओ के अधिकारो का अतिक्रमण करते हुये हस्ताक्षर बना दिया। तहरीर मे कहा गया है कि पूर्ति निरीक्षक मयंक चतुर्वेदी ने भी एसडीएम के कक्ष मे एक ही कथित दिनांक मे दो दुकानों के चयन की बैठक की औपचारिकता कपटपूर्ण ढंग से संचालित की।
इसके बाद अफसरों ने जालसाजी कर आरोपी जयकरन प्रसाद को उचित दर विक्रेता के चयनित होने का नियुक्ति पत्र थमा दिया। जांच के दौरान तत्कालीन एसडीएम कोमल यादव तथा सांगीपुर की एडीओ आईएसबी कुसुमलता व पूर्ति निरीक्षक मयंक चतुर्वेदी व उचित दर के कथित विक्रेता जयकरन प्रसाद जालसाजी तथा धोखाधडी की जद मे पाये गये।
डीएसओ की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने गुरूवार की देर रात आरोपी अफसरो तथा उचित दर विक्रेता जयकरन के खिलाफ धोखाधडी व जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओ मे केस दर्ज कर लिया। तत्कालीन एसडीएम समेत कई अफसरो के भी एफआईआर की जद मे आने की खबर की जानकारी होते ही तहसील के अमले समेत सरकारी महकमे मे गुरूवार को पूरे दिन हडकंप का माहौल देखा गया। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन एसडीएम कोमल यादव मौजूदा समय मे अम्बेडकर नगर जिले मे एसडीएम के पद पर तैनात है।


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