शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ ! अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम पवन कुमार श्रीवास्तव ने अर्जुन सिंह निवासी चंघईपुर थाना मांधाता को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया !
अर्थदंड की राशि में पॉच हजार वादिनी प्रभावती सिंह को देय होगा साथ ही अन्य अभियुक्तगण जीत बहादुर भीम सिंह श्रीमती रेखा सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ! इसी मुकदमे के क्रास केस में न्यायालय द्वारा रोहित सिंह व विपिन सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ! राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने की !
वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रशांत मित्तल ने मोहम्मद अनीस निवासी कुढा थाना हथिगवा को अपहरण व बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है !


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