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गोण्डा:सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या समेत दो अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज







डॉ ओपी भारती 
 गोंडा। धानेपुर थाना क्षेत्र के मेई दूवे निवासिनी एक महिला ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या समेत दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जानलेवा हमला व दलित उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
    




धानेपुर थाना क्षेत्र के मेई दूवे निवासिनी लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कुमार ने द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि वह एक गरीब अनुसूचित जाति की महिला है। वादिनी के गांव के ही निवासी हितकरन व धानेपुर थाना क्षेत्र के ही लखनपुर निवासी हरिनाथ ने सहायक शिक्षा निदेशक फैजाबाद मंडल  रविन्द्र सिंह द्वितीय से जान पहचान का हवाला देते हुऐ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये लिये किन्तु नौकरी के नाम पर दौड़ाते रहे। 




आरोपियों ने पैसा लेने के लिए अयोध्या बुलाया। वादिनी ने आरोप लगाया कि वह अयोध्या जा रही थी कि अनभुला के पास आरोपी गण उपरोक्त ने जाति सूचक गाली देते हुये लाठी-डंडा व चाकू से मारा-पीटा।वादिनी के पति द्वारा शोर मचाने पर व राहगीरों के आने पर जान से मारने की धमकी देते हुऐ चले गये। वादिनी के पति ने उसे गम्भीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया।



 अस्पताल से ही वादिनी ने रजिस्टर डाक द्वारा वजीरगंज थाने पर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर भेजी किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। वादिनी ने न्यायालय से मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराने का आग्रह किया था। अपर न्यायाधीश द्वितीय ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।



 प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर जान लेवा हमला धोखाधड़ी व एससी-एसटी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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