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गोण्डा:दोनों हाथ व लिंग काटने की घटना में अभियुक्तों को उम्रकैद









 दोष सिद्ध पाते हुए एफटीसी द्वितीय नरेश कुमार ने सुनाई सजा
ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र में क्रूरतापूर्वक दबंगों द्वारा एक व्यक्ति के दोनों हाथ तथा लिंग काट लेने की निर्मम घटना में दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने अभियुक्तगण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 30-30 हजार रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
      






जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के खनवापुर निवासी बलीराम पुत्र रामराज ने थाने में धारा 326 भादवि के तहत मुकदमा लिखाया था। एफटीसी द्वितीय श्री नरेश कुमार ने इस मामले में शनिवार को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण राम समुझ राजभर, मुंशी उर्फ श्यामलाल राजभर व रोज अली उर्फ फजलू को आईपीसी की धारा 326 के अन्तर्गत उम्रकैद की सजा सुनाई।





 विद्वान न्यायाधीश ने इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 30-30 हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर उन्हें दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। अर्थदंड की राशि पीड़ित को दी जाएगी। लोकअभियोजक दान बहादुर सिंह थे।
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