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चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खुलेंगे अलग से बैंक अकाउंट





अवधेश तिवारी 
बलरामपुर ।। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार  जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने आसान ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का अलग से बैंक अकाउंट खोले जाने का निर्देश दिया है इसी अकाउंट से चुनाव के समस्त खर्चे तथा आय-व्यय संचालित कराना अनिवार्य होगा

                        


 जिला निर्वाचन अधिकारी  जिला अधिकारी  कृष्णा कृष्णा बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण तथा समुचित निगरानी रखने के लिए यह व्यवस्था की गयी है  कि नामांकन से पूर्व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट के साथ संयुक्त रूप से खाता खोला जायेगा। ये खाते किसी भी बैंक(सहकारी बैंक सहित) व डाक घरों में कही भी खोले जा सकते है ।




 जिला निर्वाचन अधिकारी ने महाप्रबन्धक शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक, बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, केनरा बैंक, ओरियण्टल बैंक आॅफ कामर्स, यूनाइटेड बैंक आॅफ इण्डिया, सहकारी बैंक, यूनियन बैंक, सिन्टीकेट बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आॅफ महाराष्ट्र, जनपद बलरामपुर व डाक अधीक्षक बलरामपुर को निर्देशित करते हुये कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाता खोलने में उनको अविलम्ब समुचित सेवायें प्रदान करने हेतु निर्वाचन उद्देश्य से समर्पित एक अलग से काउंटर खोलने की व्यवस्था करें, जहाँ पर निर्वाचन अवधि के दौरान उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कथित खातों से जमा एवं आहरण की तत्काल सुविधा दी जाए। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अलग से जो काउण्टर खोले जायें, उस काउण्टर पर उनकी जानकारी पट्टिका लगा दें।



 महाप्रबन्धक व समस्त बैंक के शाखा प्रबन्धक व डाक अधीक्षक दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये दो दिवस के अन्दर अवगत कराये तथा इसके अतिरिक्त निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के खाते से रुपये 1लाख (रुपये एक लाख) से अधिक नकद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी होती है तो उसकी दैनिक सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल को तथा रुपये 10 लाख(रुपये दस लाख) अथवा उससे अधिक की धनराशि जमा/आहरित होती है तो आयकर अधिकारी को आयकर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये। इसका कड़ाई से पालन किया जाए। 

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