आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। वर्तमान लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 12 मई को जिले के संसदीय क्षेत्र का मतदान होगा। इस दिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्यौगिक संस्थानों एवं अन्य सभी संस्थाओं में सवेतन अवकाश रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्देश की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के दिन संस्था में कार्यरत किसी भी कर्मचारी का मजदूरी काटा नही जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी का वेतन काटता है तो इसके उपर आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा। उन्होेेंने बताया कि सभी संस्थायें एवं दुकान मतदान दिवस के दिन बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो मतदान क्षेत्र का निवासी है तथा वहां का मतदाता है परन्तु मतदान क्षेत्र से बाहर कही और संस्था में कार्यरत है।
उसे भी मतदान के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा। ऐसा न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 135बी (1) दण्ड का भागी होगा। दैनिक मजदूरी या कैजुवल वर्कर भी इस नियम के तहत मतदान के लिए अवकाश ले सकेगा। उन्होंने बताया कि 138 निघासन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, खीरी मेें विधानसभा का उप चुनाव हो रहा है जिसमें 06 मई को मतदान होगा। इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो जिले में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्यौगिक संस्थान एवं अन्य किसी संस्था में कार्यरत होगें तो उन्हें भी मतदान हेतु सवेतन अवकाश दिया जाएगा।


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