शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ | परियोजना निदेशक/प्रभारी अधिकारी प्रेक्षक दयाराम यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 की धारा (1) के अन्तर्गत वाहन स्वामियों का वाहन अधिग्रहीत किया गया था और सम्बन्धित थानाध्यक्ष/एआरटीओ द्वारा अधिग्रहण आदेश का समय से तामीला भी करा दिया गया था
इसके बावजूद 03 मई 2019 की सायं तक 16 वाहन स्वामियों/विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा एटीएल ग्राउण्ड में वाहन उपलब्ध नही कराया गया जिसके लिये 16 वाहन स्वामियों के विरूद्ध थाना कोतवाली सदर प्रतापगढ़ में धारा-167 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
जिन 16 वाहनों स्वामियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें हरग्रेन्द सिंह सुत गोवर्धन सिंह निवासी ग्राम कोलबझान, बीआरएएसएस शिक्षा समिति ईशीपुर ढेकाही, क्षमा सेवा संस्थान अण्डर कन्ट्रोल बीएल यादव निवासी ग्राम आलापुर, बीकेएसआर द्विवेदी इण्टर कालेज अण्डर कन्ट्रोल विभाकर द्विवेदी लौलीपुख्ताखाम्, अजय कुमार श्रीवास्तव सरोजनी कांवेन्ट स्कूल लालगंज, जयराजी देवी बालिका इण्टर कालेज अण्डर कन्ट्रोल राम अभिलाख मौर्य खरगीपुर, तीरथ एकेडमी हरखपुर, हनुमन्त जूनियर हाईस्कूल यू/सी दिनेश चन्द्र पाण्डेय नरी सण्ड़वा चन्द्रिका, सरोजनी इण्टर कालेज यू/सी राकेश भट्टी कुसमी जहनईपुर, सूर्य प्रकाश शुक्ला सनराईज कांवेन्ट स्कूल खरगीपुर, केएस इण्टरमीडिएट कालेज यू/सी देवमणि तिवारी पूरेबीर सण्ड़वा चन्द्रिका, सरस्वती विद्या मन्दिर सगरासुन्दरपुर, आइसटीन पब्लिक स्कूल लालगंज अझारा, एसयू इण्टरनेशनल स्कूल यू/सी मो0 अबूजैद मानिकपुर, मालती इण्टर कालेज शिवाजीपुरम कटरा रोड एवं सरोजनी कान्वेन्ट स्कूल यू/सी अजय कुमार श्रीवास्तव शीतलमऊ के नाम सम्मिलित है।
उन्होने समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि दिनांक 12 मई 2019 को होने वाले 39-प्रतापगढ़ के चुनाव के लिये समस्त वाहन स्वामी दिनांक 09 मई 2019 को भारी वाहन एटीएल ग्राउण्ड में तथा हल्के वाहन आईटीआई ग्राउण्ड में एआरटीओ/सहायक प्रभारी अधिकारी (वाहन) को हस्तगत करायेगें। उन्होने यह भी बताया है कि दिनांक 09 मई 2019 की सायं तक वाहन उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेंदार हो


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