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स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग के लिए मिल सकता 25 लाख रुपये तक ऋण



आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापना के लिए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख ऋण दिया जायेगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उद्योग केन्द्र में आवेदन जमा करने की तिथि 20 जून निर्धारित है। उन्होंने बताया कि आवेदक को उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष के मघ्य हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होना चाहिए। किसी बैंक का डिफाल्टर ना हो। केन्द्र या राज्य सरकार के किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त ना किया हो। उन्होंने बताया कि इस योजना में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) का प्रावधान है। सामान्य जाति के आवेदक को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग हेतु 05 प्रतिशत अंशदान करना होगा।

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