अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। उप कृषि निदेशक डा0 प्रभाकर सिंह ने बताया कि जनपद बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु किसानों के हित लाभ लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार कृषि में स्नातक युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन योजना का संचालन किया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र के बैनर तले समस्त सुविधाओं वन स्टाप शाप के माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक वन स्टाप शाप के लाभार्थी का चयन किया जायेगा। चयन के उपरान्त लाभार्थी को रु0 50,000 मार्जिन मनी बैंक एकाउन्ट में जमा करते हुये रु0 03 लाख 50 हजार का बैंक से ऋण स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कृषि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता, 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा । वर्ष की समाप्ति पर ऋणि के खातें में क्रेडिट कर दिया जायेगा। एक वर्ष के लिए परिसर के 50 प्रतिशत किराये की धनराशि जो रु0 1000 प्रतिमाह से अधिक न हो।
इस योजना हेतु जनपद मे निसास करने वाले बेरोजगार कृषि स्नातक कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक के पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक न हो अर्ह है। अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं को 05 वर्ष की अधिकतम आय सीमा मे छूट है । अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता एवं आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2019 तक उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करें। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को कृषि विभाग के इस वेबसाइड पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
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