दुर्गा सिंह पटेल
मनकापुर गोंडा: प्रधान,कोटेदार व पूर्ति निरीक्षक का बचाव कर रहे अधिकारियों की पोल खोलने के लिए शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी से मिलकर साक्ष्य उपलब्ध करवाते हुए जांच एवं कार्यवाही की गुहार लगाई है |
मनकापुर विकासखंड क्षेत्र के गुनौरा गांव निवासी शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय आदित्य प्रसाद ने जिलाधिकारी गोंडा को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि दिनांक 13-06-2018 को जनता दर्शन में जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा डीसी फूड गोंडा को आदेशित किया गया था की ग्राम प्रधान, पूर्ति निरीक्षक व दुकानदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, लेकिन काफी समय तक डीसी फूड द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर पीड़ित उच्च न्यायालय की शरण में गया |
जहां से शिव प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-2-2019 मैं आदेश दिया गया कि 3 माह के भीतर कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाए| मामले में उक्त आदेश 11 मार्च 2019 को जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया | लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया, जबकि उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध तमाम अभिलेखिय साक्ष्य उपलब्ध हैं |
ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना व फर्जी कार्ड बनाकर गबन किए गए खाद्यान्न का रिकवरी कराना नितांत आवश्यक है | मामले में शिकायतकर्ता ने 13 जून 2018 के तत्कालीन जिला अधिकारी के आदेश की छाया प्रति, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के सत्यापन रिपोर्ट की छाया प्रति, कोटेदार द्वारा उठान एवं वितरण प्रमाण पत्र वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक की प्रमाणित छायाप्रति सहित दस प्रकार के साक्ष्यों को जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है |


एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ